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09 November 2020

अर्नब गोस्वामी ने अलीबाग सेशन कोर्ट में दाखिल की जमानत अर्जी

इंटीरियर डिजाइनर की कथित आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने सोमवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में सेशन कोर्ट के सामने जमानत अर्जी दाखिल की।

सत्र अदालत वर्तमान में अलीबाग पुलिस द्वारा दायर एक पुनरीक्षण अर्जी पर सुनवाई कर रही है जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के 4 नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उन्होंने गोस्वामी और इस मामले के दो अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गोस्वामी के वकील गौरव पारकर ने कहा, "हमने आज सुबह सत्र अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की है।"

गोस्वामी और दो अन्य लोगों - फिरोज शेख और नितीश सारदा को आरोपियों की कंपनियों द्वारा बकाया भुगतान न करने के आरोप में 2018 में आर्किटेक्ट-इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में अलीबाग पुलिस ने 4 नवंबर को गिरफ्तार किया था।

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मुंबई में उनके निवास से गिरफ्तारी के बाद गोस्वामी को अलीबाग ले जाया गया जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट की अदालत ने 18 नवंबर तक गोस्वामी और दो अन्य को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गोस्वामी को शुरू में एक स्थानीय स्कूल में रखा गया था जिसे अलीबाग जेल के लिए एक कोविड-19 केंद्र के रूप में नामित किया गया था। कथित तौर पर न्यायिक हिरासत में रहते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पाए जाने के बाद रविवार को उन्हें रायगढ़ जिले की तलोजा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।

गोस्वामी ने अपनी "अवैध गिरफ्तारी" के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी और अंतरिम जमानत मांगी थी। शनिवार को, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले के आरोपित व्यक्तियों को संबंधित सत्र न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत मांगने से रोकती नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर इस तरह की याचिका दायर की जाती है, तो सत्र अदालत चार दिन में सुनवाई करेगी और फैसला करेगी।

 

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TAGS: Republic TV Editor-in-Chief, Arnab Goswami, Alibaug, Maharashtra, अर्णब गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी, महाराष्ट्र, जमानत
OUTLOOK 09 November, 2020
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