भीमा कोरेगांव मामला: हाई कोर्ट ने जेल में बंद वरवरा राव को इलाज की अनुमति दी, नानावती अस्पताल में होंगे भर्ती
भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद वरवरा राव को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की लागत पर नानावती अस्पताल में 15 दिनों के उपचार के लिए भर्ती होने की इजाजत दी है। आरोपी के परिवार को अस्पताल के मानदंडों के मुताबिक मिलने की अनुमति भी दी गई है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को 81 वर्षीय वृद्ध वरवरा राव की गंभीर चिकित्सीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया कि उन्हें 15 दिन के लिए तलोजा जेल से नानावती सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाए।
लेखक, कवि और 2018 भीमा कोरेगांव केस के आरोपी और जेल में बंद कवि-कार्यकर्ता वरवरा राव जुलाई में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। न्यायिक हिरासत में नवी मुंबई के तालोजा जेल में बंद 80 वर्षीय राव को उसके बाद सरकारी जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब राव के परिवार ने उनकी बिगड़ती हालत को लेकर चिंता जाहिर की थी।
गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हनी बाबू, गौतम नवलखा और 83 वर्षीय स्टेन स्वामी सहित आठ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर दायर किया था। आरोप लगाया गया कि भीमा कोरेगांव हिंसा एक अच्छी तरह से चाक-चौबंद रणनीति थी। ये लोग कोड के जरिए माओवादी नेताओं के संपर्क में थे। चार्जशीट में यह भी आरोप लगाया गया है कि नवलखा के पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई के साथ संबंध हैं।