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08 April 2022

बीरभूम हत्याकांड: हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता की हत्या की सीबीआई जांच का आदेश दिया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या की सीबीआई जांच का आदेश दिया। बता दें कि इस नेता की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में नौ लोगों को जला दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने इससे पहले बोगतुई गांव में नौ लोगों की हत्या की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष अपील की गई कि भादू शेख की हत्या की भी सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए, जिसमें दावा किया गया था कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं।

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न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की पीठ ने शेख की हत्या के मामले को राज्य पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया ताकि पूरी जांच हो सके।

पीठ ने 25 मार्च को आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल से बोगटुई में 21 मार्च को हुई हिंसा की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।

राज्य के डीजीपी ने 22 मार्च को कहा था कि बोगटुई में स्थानीय पंचायत के उप प्रमुख शेख की हत्या के एक घंटे के भीतर हिंसा हुई थी।


शेख की हत्या की जगह बोगतुई से करीब एक किलोमीटर दूर है।



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TAGS: The Calcutta High Court, CBI investigation Trinamool Congress, Bhadu Sheikh, West Bengal, Birbhum district
OUTLOOK 08 April, 2022
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