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09 November 2020

अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया इनकार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के मामले में अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। यानी रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को अभी जेल में ही रहना होगा। बता दें कि इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की आत्महत्या मामले में अर्नब के अलावा दो अन्य आरोपियों ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। 4 नवंबर को रायगढ़ पुलिस ने अर्नब को गिरफ्तार कर लिया था।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने शनिवार को याचिकाओं पर दिनभर चली सुनवाई के बाद तत्काल कोई राहत दिए बिना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों फिरोज शेख और नीतीश सारदा ने अपनी 'अवैध गिरफ्तारी' को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की अपील की थी।

 अदालत ने शनिवार को कहा था कि इस मामले के लंबित रहने तक याचिकाकर्ताओं पर नियमित जमानत के लिये संबंधित निचली अदालत जाने पर रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि यदि ऐसी याचिकाएं दायर की जाती हैं तो सत्र अदालत याचिका दायर किये जाने के चार दिन के अंदर उन पर सुनवाई करके फैसला लें।

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महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने गोस्वामी समेत तीन लोगों को आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की 2018 में खुदकुशी के सिलसिले में 4 नवंबर को गिरफ्तार किया था। दोनों ने कथित तौर पर आरोपियों की कंपनियों द्वारा बकाए का भुगतान नहीं किए जाने पर आत्महत्या कर लिया था।

गोस्वामी को मुंबई के लोअर परेल स्थित आवास से गिरफ्तार करने के बाद अलीबाग ले जाया गया था, जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें और दो अन्य आरोपियों को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। गोस्वामी को स्थानीय स्कूल में रखा गया था, जो अलीबाग जेल का कोविड-19 केंद्र है। रविवार को उन्हें यहां से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तलोजा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। 

 

 

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TAGS: बॉम्बे हाई कोर्ट, अर्नब गोस्वामी, आत्महत्या मामला, अंतरिम जमानत, रिपब्लिक टीवी, Bombay High Court, interim bail, Arnab Goswami, suicide abetment case
OUTLOOK 09 November, 2020
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