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09 November 2020

बॉम्बे हाईकोर्ट का अर्नब को अंतरिम जमानत देने से इनकार, निर्देश के बाद सेशन कोर्ट में दायर की अर्जी

File Photo

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की फिलहाल मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। सोमवार को अंतरिम जमानत की मांग पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए उन्हें निचली अदालत जाने के निर्देश दिए। जिसके बाद अर्नब  ने सेशल कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर दी है। न्यायिक हिरासत के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के आरोप में अर्नब को रविवार को तलोजा सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके साथ पुलिस की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा था कि उनकी जान को खतरा है।

जस्टिस एस एस शिंदे और जस्टिस एम एस कार्णिक की बेंच ने शनिवार को याचिकाओं पर दिनभर चली सुनवाई के बाद तत्काल कोई राहत दिए बिना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपी फिरोज शेख और नीतीश सारदा ने अपनी 'अवैध गिरफ्तारी' को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की अपील की थी।

अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग पुलिस ने 4 नवंबर को इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। मुंबई में उनके परेल निवास से गिरफ्तारी के बाद अलीबाग ले जाया गया, जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें 18 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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अर्नब की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें कानून का सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया है। आउटलुक से बातचीत में बीते दिनों एडवोकेट निशांत कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा था, “ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस ने फिर से जांच के लिए स्थापित कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन किया है। जब कोई मुकदमा किसी ट्रायल कोर्ट के सामने बंद हो जाता है, इसे फिर से तब तक फिर से नहीं खोला जा सकता है जब तक कि उच्च न्यायपालिका यानि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस बारे में आदेश पारित न करे दे।"

पिछले कुछ महीनों से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से अर्नब गोस्वामी लगातार शो के दौरान और अपने कार्यकर्मों में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर निशाना साध रहे थे। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने शो में हैजटैग कैंपेन भी चलाया था। जिसको लेकर बीते दिनों कोर्ट ने फटकार लगाई थी। हालांकि, रिया को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था और बीते  महीने एनसीबी को फटकार लगातार हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी।

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TAGS: Bombay High Court, Refuses Interim Bail, Journalist Arnab Goswami, Suicide Abetment Case, अर्नब गोस्वामी, बॉम्बे हाईकोर्ट, अंतरिम जमानत देने से इनकार, रिपब्लिक टीवी
OUTLOOK 09 November, 2020
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