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27 October 2021

रेव पार्टी ड्रग्स: 2 दिन की लगातार बहस के बाद भी बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन को नहीं मिली जमानत, कल दोपहर 3 बजे फिर बैठेगी बेंच

File Photo

मुंबई क्रूज रेव पार्टी मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्योरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किए अभिनेता शाहरूख खान के बेटे एक्टर आर्यन खान को फिर से एक और रात जेल में गुजारनी पड़ेगी। अब कल यानी गुरुवार को दोपहर 2:30 फिर इस पर सुनवाई होगी। मंगलवार को करीब सात घंटे की जोरदार बहस कोर्ट रूम में जस्टिस साबरे के सामने दोनों पक्षों में चली थी। बुधवार को भी करीब 4 घंटे की बहस हुई। लेकिन, कोई नतीजा नहीं निकल पाया। 

अब फिर से गुरुवार को दोपहर बाद बेंच बैठेगी। आर्यन खान समेत तीन अन्य को एनसीबी ने गोवा जा रही क्रूज पर कार्रवाई कर हिरासत में लिया था और फिर गिरफ्तार किया था। 2 अक्टूबर को ये कार्रवाई की गई थी। जिसके बाद से आर्यन एनसीबी कस्टडी और जेल में हैं। वो करीब 22 दिनों से सलाखों के पीछे हैं। मंगलवार को बहस के दौरान कोर्ट में ये भी कहा गया था कि एक दिन बोलकर  22 दिन ले लिया।

मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान ने कहा कि सभी तीनों आरोपियों (आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट) की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष दलील पूरी हुई। एनसीबी के लिए एएसजी अनिल सिंह कल दलीलों का जवाब देंगे। कल दलील पेश करने का समय 3 बजे के बाद रहेगा।

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वकील अमित देसाई और आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में जमानत के पक्ष में अपनी प्रोसिडिग्स को जज नितिन सांब्रे के सामने पेश किया। बुधवार को कोर्ट में अरबाज अमेंट का केस लड़ रहे वकील अमित देसाई ने अपने दलीलों की शुरुआत आर्यन खान की जमानत के पक्ष को रखते हुई किया था। इसके साथ ही आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने भी एनसीबी द्वारा आर्यन की गिरफ्तारी के आधार पर बात रखी थी।

आर्यन खान की तरफ से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा, आर्यन का अरेस्ट मेमो देखिए। एक जैसा है। इसमें जो आइटम हैं वो मुझसे (आशय आर्यन से है) बरामद नहीं हुए हैं जबकि कानून कहता है कि आपको इसके लिए सही और सही आधार देना चाहिए। रोहतगी ने कहा, 'सीआरपीसी के सेक्‍शन 50 से अधिक महत्‍वपूर्ण संविधान का आर्टिकल 22 है। अरेस्‍ट किए जा रहे किसी भी व्‍यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दिए बिना अरेस्‍ट नहीं किया जाएगा और ऐसे शख्‍स को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा।'

सुनवाई के दौरान अरबाज मर्चेंट द्वारा पेश अमित देसाई ने कहा, 'आर्यन, अरबाज और मुनमुन  के खिलाफ नशीली दवाओं की बिक्री, खरीद और उपयोग का आरोप है, लेकिन पंचनामा में 'उपयोग' के बारे में नहीं कहा गया। उपयोग करने के आरोप का कोई उल्लेख नहीं है। यह केवल व्यक्तिगत उपभोग के बारे में है, इसलिए गिरफ्तारी पंचानमे ने  ही साजिश की बात को खारिज कर दिया है। देसाई ने आगे कहा, 'इस बात के साफ संकेत हैं कि यह ज्यादा ड्रग्स उपभोग का मामला नहीं है। अमित देसाई ने कहा,  हम सब जांच के  लिए उपलब्ध है। जांच की गई है और आगे कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। हमें जमानत दी जानी चाहिए।

देसाई ने कहा, इस मामले में दो आरोपियों को जमानत पर छोड़ा गया है। ये छोटे बच्चे हैं जो एक पार्टी के लिए आए थे, उन दोनों को भी धारा 29 के तहत आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके मामले भी समान थे, लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने उन्हें जमानत दे दी जबकि वो लड़के जहाज पर थे, उन्होंने पार्टी का आनंद लिया और गिरफ्तार होने पर वापस आ गए। उन लड़कों में से एक से एक छोटी सी रिकवरी हुई थी। मनीष और अविन आरोपी थे। वे दो स्वतंत्र व्यक्ति थे। इन सभी लोगों के बीच कोई संबंध नहीं है।

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TAGS: Bombay High Court, hearing the bail applications, Aryan Khan, Arbaaz Merchant, Munmun Dhamecha
OUTLOOK 27 October, 2021
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