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23 January 2022

बुल्ली बाई केस: अदालत ने कहा- आरोपियों का आचरण महिलाओं की मर्यादा सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक लोकाचार के खिलाफ

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को बुल्ली बाई ऐप मामले में एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपी का आचरण धर्मनिरपेक्षता और बिरादरी के संवैधानिक लोकाचार के खिलाफ था जो महिलाओं की शील सुनिश्चित करता है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने विशाल सुधीर कुमार झा को राहत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की।

ऐप को "निंदनीय" करार देते हुए, अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप गंभीर हैं क्योंकि "यह एक विशेष समुदाय की महिला की गरिमा और शील पर सीधा हमला है"।

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कोर्ट ने कहा, “मौजूदा मामले में आरोपी व्यक्तियों का आचरण धर्मनिरपेक्षता और किसी भी व्यक्ति की गरिमा और एक महिला की शील सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व के संवैधानिक लोकाचार के खिलाफ है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।"

इसी मुद्दे पर मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एक अन्य प्राथमिकी के आधार पर झा वर्तमान में मुंबई में न्यायिक हिरासत में हैं।

दिल्ली पुलिस ने एक पत्रकार की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना आदि), 153बी (राष्ट्रीय-एकता के लिए हानिकारक आरोप), 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 509 (शब्द, आदि से एक महिला की लज्जा का अपमान करने का इशारा या कार्य) के तहत अपराधों के लिए एक अलग मामला दर्ज किया था।

झा ने अपनी अर्जी में दावा किया था कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है।



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TAGS: Delhi court, anticipatory bail, Bulli Bai app case, बुल्ली बाई ऐप, मुस्लिम महिला, दिल्ली कोर्ट
OUTLOOK 23 January, 2022
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