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22 August 2025

'शेल्टर होम में नहीं रख सकते, जहां से उठाया, वहीं छोड़ें', आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्ष बनाया है ताकि राष्ट्रीय पॉलिसी पर बात हो सके।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने स्पष्ट किया कि रेबीज से संक्रमित या रेबीज से संक्रमित होने की आशंका वाले तथा आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह के भोजन के कारण कई घटनाएं घटित हुई हैं।

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पशु अधिकार कार्यकर्ता और भाजपा नेता मेनका गांधी ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा, "मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। कुत्तों के काटने के पीछे केवल स्थानांतरण और डर ही कारण हैं... रेबीज से संक्रमित कुत्तों को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। जहां तक आक्रामक कुत्तों का सवाल है, तो यह अभी भी एक अस्पष्ट क्षेत्र है क्योंकि अदालत ने यह परिभाषित नहीं किया है कि आक्रामक कुत्ता क्या है... इसे परिभाषित करने की जरूरत है..."।

दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और इसे 100% लागू करेंगे। हर कोई चाहता है कि आक्रमक कुत्तों का इलाज हो। कुत्ते हम सभी के प्रिय हैं, लेकिन जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए... हम इस फैसले का स्वागत करते हैं...एक बार पूरा फैसला पढ़कर हम उस हिसाब से इसे लागू करेंगे।"

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने कहा, "यह एक संतुलित आदेश है। कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को शामिल किया है। सभी राज्यों की सभी अदालतों में लंबित कुत्तों से जुड़े सभी मामलों को एक ही अदालत में लाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आम कुत्तों की नसबंदी की जाए और आक्रामक कुत्तों को बाड़ों/पशु आश्रयों में रखा जाए। कोर्ट ने कहा है कि एमसीडी कुत्तों के लिए निर्धारित भोजन क्षेत्र बनाएगी..."।

 

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TAGS: Supreme Court's big decision, stray dogs issue
OUTLOOK 22 August, 2025
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