मुंबई एयरपोर्ट घोटाला: जीवीके ग्रुप और एयरपोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया मामला
जीवीके ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष जी वेंकट कृष्णा रेड्डी, उनके बेटे संजय रेड्डी,मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर 705 करोड़ रुपये की अनियमितता के आरोप में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला मुंबई हवाई अड्डे के उन्नतीकरण और रखरखाव में अनियमितता बरते जाने से जुड़ा हुआ है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ने जीवीके एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम का गठन किया था, जिसे मुंबई हवाई अड्डे के उन्नयन और रखरखाव के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्म मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के तहत जीवीके समूह द्वारा प्रमोट किया गया था।
4 अप्रैल, 2006 को एएआई ने एमआईएएल के साथ मुंबई हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण, रखरखाव और संचालन के लिए एमआईएएल के साथ समझौता किया।
अधिकारियों ने कहा, यह आरोप लगाया गया है कि एमआईएएल में जीवीके समूह के प्रमोटरों ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर और एएआई के अज्ञात अधिकारियों ने अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हुए धन की निकासी का सहारा लिया। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2017-18 में नौ कंपनियों को फर्जी कार्य अनुबंधों को निष्पादित करने के लिए धन में अनियमितता बरती, जिससे 310 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि जीवीके समूह के प्रवर्तकों ने अपनी समूह की कंपनियों को वित्त देने के लिए एमआईएएल के 395 करोड़ रुपये के आरक्षित कोष का कथित रूप से दुरुपयोग किया। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि समूह ने अपने मुख्यालय और समूह की कंपनियों के कर्मचारियों को भुगतान दिखाते हुए एमआईएएल के खर्च के आंकड़ों को बढ़ाया, जो एमआईएएल के संचालन में शामिल नहीं थे, जिससे एएआई को राजस्व हानि हुई।
कथित तौर पर प्रमोटरों ने संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध करके और एमआईएएल फंड का उपयोग अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्चों को पूरा करके एमआईएएल की कथित राजस्व आय का नुकसान पहुंचाया। जीवीके समूह के अध्यक्ष के अलावा, सीबीआई ने उनके बेटे जीवी संजय रेड्डी को भी बुक किया है। साथ ही सीबीआई ने एएआई और जीवीके कंपनी के अलावा 9 और कंपनियों के अधिकारियों के नाम शामिल किए हैं।