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13 September 2024

सीबीआई 'पिंजरे में बंद तोता' होने की धारणा को दूर करे: केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने शुक्रवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह जरूरी है कि केंद्रीय जांच एजेंसी "पिंजरे में बंद तोता" होने की धारणा को दूर करे।

न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा, "यह जरूरी है कि सीबीआई "पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करे", बल्कि "बिना पिंजरे के तोते" की धारणा होनी चाहिए।" न्यायमूर्ति भुइयां ने केजरीवाल को जमानत देने वाले फैसले में अलग से लेकिन सहमति जताते हुए अपनी राय भी लिखी।

पीठ ने कहा, "सीबीआई देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। यह जनहित में है कि सीबीआई न केवल पारदर्शी हो बल्कि ऐसा दिखे भी। जांच निष्पक्ष नहीं होने और पक्षपातपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी किए जाने की धारणा को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। कानून के शासन द्वारा संचालित एक कार्यशील लोकतंत्र में धारणा मायने रखती है। कुछ समय पहले, इस अदालत ने सीबीआई की आलोचना की थी और इसकी तुलना पिंजरे में बंद तोते से की थी। यह जरूरी है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करे। बल्कि, धारणा पिंजरे से बाहर बंद तोते की होनी चाहिए।"

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने सीबीआई मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति कांत ने सीबीआई की गिरफ्तारी की वैधता को बरकरार रखा, जबकि न्यायमूर्ति भुइयां ने इस मुद्दे पर असहमति जताई।

न्यायमूर्ति भुइयां ने केजरीवाल की गिरफ़्तारी की ज़रूरत और समय पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की आगे की हिरासत "पूरी तरह से अस्वीकार्य" है, ख़ास तौर पर यह देखते हुए कि उन्हें पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले के ज़्यादा कड़े प्रावधानों के तहत ज़मानत मिल चुकी है।

न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी ऐसा प्रतीत होता है कि ईडी मामले में जमानत को विफल करने के लिए की गई थी।

न्यायमूर्ति भुइयां ने अपने फैसले में कहा, "जब सीबीआई ने 22 महीनों तक अपीलकर्ता (केजरीवाल) को गिरफ्तार करने की आवश्यकता महसूस नहीं की, तो मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि जब अपीलकर्ता ईडी मामले में रिहाई के कगार पर था, तो उसे गिरफ्तार करने की इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। मेरा स्पष्ट मत है कि सीबीआई द्वारा अपीलकर्ता की विलंब से की गई गिरफ्तारी अनुचित है।"

न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा, "जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को पीएमएलए के अधिक कठोर प्रावधानों के तहत जमानत दी गई है, तो उसी अपराध के संबंध में सीबीआई द्वारा उनकी आगे की हिरासत "पूरी तरह से अस्वीकार्य" हो गई है।"

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि सभी स्तरों पर अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुकदमे तक पहुंचने वाली प्रक्रिया, स्वयं सजा में तब्दील न हो जाए।

न्यायमूर्ति भुइयां ने आगे कहा, "एक अभियुक्त तब तक निर्दोष है जब तक कि उसे उचित प्रक्रिया के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित नहीं कर दिया जाता। यह न्यायालय बार-बार दोहराता रहा है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इसलिए, सभी स्तरों पर न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुकदमे तक ले जाने वाली प्रक्रिया और इसमें शामिल मुकदमे स्वयं सजा न बन जाएं।"

न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा, "इस प्रकार, सीबीआई की गिरफ्तारी "अनुचित" है और केजरीवाल को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।"

न्यायाधीश ने धन शोधन मामले में केजरीवाल को जमानत देते हुए उन पर लगाई गई दो जमानत शर्तों पर भी आपत्ति जताई, जिसके तहत उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय में प्रवेश करने तथा सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा, "मुझे उन शर्तों पर गंभीर आपत्ति है, जो अपीलकर्ता को सचिवालय में प्रवेश करने या फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोकती हैं, लेकिन मैं न्यायिक संयम के कारण कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह एक अलग (ईडी) मामले में था।"

सर्वोच्च न्यायालय केजरीवाल की जमानत याचिका और सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

बता दें कि शीर्ष अदालत ने आज उन्हें जमानत देते हुए उन पर कुछ शर्तें लगाईं, जिसमें कहा गया कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और मामले की सुनवाई में सहयोग करेंगे। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "ईडी मामले में लगाई गई जमानत शर्तें इस मामले में भी लागू होंगी।"

केजरीवाल ने जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

5 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री की गिरफ़्तारी को "कानूनी" करार दिया था। इसने केजरीवाल की गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पर्याप्त सबूत एकत्र किए जाने और अप्रैल 2024 में मंज़ूरी मिलने के बाद ही सीबीआई उनके ख़िलाफ़ आगे की जाँच करेगी।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई के कार्यों में कोई दुर्भावना नहीं थी, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि केजरीवाल किस प्रकार गवाहों को प्रभावित कर सकते थे, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते थे।

इसमें कहा गया था कि केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं हैं, बल्कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। केजरीवाल को अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था।

26 जून को आप प्रमुख को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जबकि वह इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे।

12 जुलाई को शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी, जबकि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया था। हालांकि, सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वे अभी भी हिरासत में हैं।

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TAGS: Supreme court, arvind kejriwal, delhi cm, cbi, central agency
OUTLOOK 13 September, 2024
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