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29 August 2016

भ्रामक विज्ञापनों पर सेलिब्रिटी को हो सकती है पांच साल की जेल

गूगल

सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की बैठक कल होनी है। इसमें मसौदा विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष पेश करने से पहले उपभोक्ता मंत्रालय विभाग द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इस अनौपचारिक मंत्री समूह में जेटली के अलावा उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान, स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा,  परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिजली मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण भी हैं। सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने भ्रामक विग्यापनों से निपटने के लिए कड़े प्रावधानों तथा ऐसे विज्ञापन करने वाली हस्तियों की जवाबदेही तय करने का प्रस्ताव किया है। सूत्रों ने कहा, पहली बार अपराध पर 10 लाख रुपये का जुर्माना व दो साल की सजा का प्रस्ताव है। वहीं अगर कोई सेलिब्रिटी या एंबैस्डर दूसरी बार या आगे और गलती करता है तो 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या पांच साल की सजा हो सकती है।

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TAGS: Celebrities, misleading advertisements, भ्रामक विज्ञापन, सेलिब्रिटी
OUTLOOK 29 August, 2016
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