शोपियां फायरिंग मामले में केंद्र ने SC में दायर की याचिका, मेजर आदित्य के खिलाफ रद्द हो FIR
केंद्र सरकार ने शोपियां फायरिंग मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। इस याचिका में सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि मेजर आदित्य के खिलाफ एफआईआर रद्द हो। इससे पहले 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई (24 अप्रैल) तक मेजर आदित्य के खिलाफ जांच शुरू करने पर रोक लगाई थी। गौरतलब है कि 27 जनवरी को शोपियां फायरिंग में दो लोगों की जान चली गई थी।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मेजर आदित्य के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह की वकील ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को शोपियां फायरिंग मामले में मेजर आदित्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए आवेदन दिया।
Centre has today moved an application to quash the FIR registered against Major Aditya in connection with the Shopian firing incident case: Aishwarya Bhati, Lawyer of Major Aditya's father Lt Col Karamveer Singh to ANI (File pic) pic.twitter.com/fwIrAu7OHJ
— ANI (@ANI) March 9, 2018
गौरतलब है कि 27 जनवरी को सेना का एक काफिला शोपियां के गनोवपोरा गांव से गुजर रहा था। इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने काफिले पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने उन्हें भगाने के लिए कुछ राउंड फायरिंग की, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई।