मुख्य सूचना आयुक्त की तलाश शुरू
सूचना का अधिकार कानून लागू करने वाला अधिकृत नोडल विभाग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, ‘ऐसा प्रस्ताव है कि आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाए।’ इस कानून के मुताबिक, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त बनने के लिए वही व्यक्ति योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं जिन्हें कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार तथा शासन के क्षेत्र में गहरा ज्ञान और अनुभव हो।
डीओपीटी के एक अधिकारी ने बताया कि अमूमन सीआईसी में प्रमुख के पद पर वरिष्ठतम सूचना आयुक्त को नियुक्त करने की ही परंपरा रही है। हालांकि सरकार ने सभी योग्य उम्मीदवारों को मौका देने के मकसद से उनके आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन 12 अक्टूबर तक भेजे जा सकते हैं।
मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पांच साल या 65 की उम्र, इनमें जो पहले हो जाए, तक का होता है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन और अन्य भत्ते क्रमशः मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त की तरह ही होता है।