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13 October 2025

कफ सिरप से मौत: कोल्डरिफ बनाने वाली कंपनी पर लगा ताला, तमिलनाडु सरकार ने रद्द किया लाइसेंस

तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश में कम से कम 22 लोगों की मौत से जुड़े कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी का विनिर्माण लाइसेंस रद्द करने की घोषणा की।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कंपनी को उनके कफ सिरप कोल्ड्रिफ में पाए गए विषैले प्रदूषकों, विशेष रूप से डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) की जांच के बाद आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने तमिलनाडु में सभी दवा निर्माण इकाइयों में व्यापक निरीक्षण का आदेश दिया है, और वर्तमान में पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर निरीक्षण कार्य प्रगति पर है।

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परासिया की एक अदालत ने श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। रंगनाथन को 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की एक एसआईटी ने चेन्नई में गिरफ्तार किया था।

कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में दो वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों को भी निलंबित कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य की अन्य दवा निर्माण कंपनियों के व्यापक निरीक्षण के आदेश दिए हैं।

इससे पहले, भाजपा नेता के अन्नामलाई ने एक मामले से निपटने के तरीके को लेकर तमिलनाडु सरकार की आलोचना की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि विशेष जाँच दल (एसआईटी) के हस्तक्षेप के बाद राज्य सरकार ने केवल दो औषधि निरीक्षकों को निलंबित किया। उन्होंने तमिलनाडु सरकार पर "भ्रम" फैलाने और ज़िम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "कांचीपुरम की एक निजी दवा कंपनी द्वारा निर्मित एक दवा के कारण मध्य प्रदेश में 23 लोगों और राजस्थान में तीन बच्चों की मौत हो गई। हालाँकि, तमिलनाडु सरकार ने केवल दो औषधि निरीक्षकों को निलंबित किया है और यह भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में उसका कोई संबंध या ज़िम्मेदारी नहीं है। कल, भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस बार, एजेंसी ने निर्णय लिया है कि भारत में उत्पादित प्रत्येक दवा को अनुमोदन से पहले अनिवार्य परीक्षण से गुजरना होगा।"

उन्होंने कंपनी के गुणवत्ता उल्लंघन के इतिहास तथा तमिलनाडु औषधि निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण की कमी का भी उल्लेख किया।

इसके अतिरिक्त, भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर कच्चे माल और तैयार दवा निर्माणों के परीक्षण के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है।

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TAGS: Coldrif cough syrup, company license cancel, ban company, tamilnadu government, madhya pradesh deaths
OUTLOOK 13 October, 2025
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