क्या आपने कोरोना की दोनों डोज ले ली? अब इन कामों के लिए दिखाना पड़ेगा कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट
देश में केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और राशन कार्ड सहित कई जरूरी कागजात बनवाने के लिए अब कोविड-19 टीकाकरण सर्टिफिकेट दिखाने की शुरुआत हो गई है। यूपी के गाजियाबाद में तो अब परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए या नवीनीकरण सहित किसी भी दूसरे कामों के लिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है।
गाजियाबाद एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह के मुताबिक परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस के पंजीकरण, नवीनीकरण, वाहन के पंजीकरण आदि कार्यों के संबंध में आने वाले लोगों के रिकॉर्ड में कोरोना टीकाकरण प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संभागीय निरीक्षक और अनुभाग प्रभारी को आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब टीकाकरण प्रमाणपत्र जमा करने के बाद ही लाइसेंस या अन्य रिकॉर्ड जारी किए जाएंगे। कोरोना वायरस को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। अब जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी वो वैक्सीन जरूर लगवा लें।
ऐसा ही आदेश अब उन विभागों के पास भी आने लगा है जहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। खासकर निर्माण स्थलों पर जहां मजदूर काम कर रहे हैं वहां पर काम करने वाले हर मजदूरों को वैक्सीन लगाने की सख्त हिदायत दी गई है। गाजियाबाद में अब सभी निर्माण स्थलों के इंचार्ज को एफिडेविट देना होगा कि वहां काम करने वाले सभी मजदूरों को कोविड टीकाकरण हो चुका है।
इसी प्रकार शुक्रवार को महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में नागरिक निकाय ने 30 नवंबर से पेट्रोल पंपों को ग्राहकों के कोविड -19 टीकाकरण प्रमाण पत्र की जांच करने का निर्देश दिया है। अधिकारी ने कहा कि औरंगाबाद नगर निगम (एएमसी) ने शहर में अधिकतम टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए इस कदम का ऐलान किया गया है।