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09 November 2020

'चैनलों पर कोई मानहानि करने वाली सामग्री अपलोड ना करें': हाईकोर्ट ने रिपब्लिक और टाइम्स नाउ को दिया निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड के प्रमुख निर्माताओं की ओर से ‘रिपब्लिक टीवी’ और ‘टाइम्स नाउ’ को कथित तौर पर ‘‘गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां’’ करने या प्रकाशित करने से रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर मीडिया घरानों से सोमवार को जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने ‘एआरजी आउटलायर मीडिया आसियानेट प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘बेनेट कोलमैन ग्रुप’ से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि सोशल मीडिया मंचों या उनके चैनलों पर कोई मानहानिकारक सामग्री ‘अपलोड’ ना की जाए।

मीडिया घरानों के वकील ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया कि वह ‘प्रोग्राम कोड’ का पालन करेंगे। याचिका बॉलीवुड के चार उद्योग संघों और 34 प्रमुख निर्माताओं ने दायर की है।

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याचिका में ‘ रिपब्लिक टीवी’, उसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और पत्रकार प्रदीप भंडारी, ‘टाइम्स नाउ’, उसके प्रधान संपादक राहुल शिवशंकर और समूह संपादक नविका कुमार और अज्ञात प्रतिवादियों के साथ-साथ सोशल मीडिया मंचों को बॉलीवुड के खिलाफ कथित तौर पर गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां करने या प्रकाशित करने से रोकने संबंधी निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

अब हाईकोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 14 दिसम्बर की तारीख तय की है।

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TAGS: Delhi High Court, Republic TV, Arnab Goswami, दिल्ली हाईकोर्ट, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, Times Now, Bollywood producers, बॉलीवुड
OUTLOOK 09 November, 2020
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