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27 May 2019

जमानत रद्द करने की ED की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा से जवाब मांगा

File Photo

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गाधी के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई अग्रिम जमानत याचिका को चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

कोर्ट ने 17 जुलाई तक मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका पर उनसे 17 जुलाई तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत रद्द करने के मामले में ये जवाब मांगा है। जस्टिस चंद्र शेखर के सामने सोमवार को ईडी की याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान एजेंसी ने वाड्रा और अरोड़ा की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की है। ईडी ने जमानत रद्द करने के लिए निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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ईडी की ओर से याचिका दायर कर विशेष अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा कि वाड्रा के अग्रिम जमानत पर रहने से मनी लांड्रिंग मामले की जांच प्रभावित और निष्प्रभावी रहेगी। जांच में वाड्रा ने सहयोग नहीं किया और वह सवालों के जवाब देने से बचते रहे।

तुषार मेहता ने कोर्ट में रखा ईडी का पक्ष

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में ईडी का पक्ष रखते हुए कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ने पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं किया लिहाजा अत्यंत आवश्यक है कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। जिस पर कोर्ट ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है। तुषार मेहता ने नहीं में जवाब दिया। इसके बाद कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी करते हुए 17 जुलाई से पहले जवाब दायर करने के लिए कहा है।

ईडी का ये है आरोप

ईडी का आरोप है कि वाड्रा के लिए लंदन में 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने आयकर रिटर्न में इसका खुलासा नहीं किया। इस मामले में ईडी 58 घंटे से ज्यादा वाड्रा से पूछताछ कर चुकी है। वाड्रा के अलावा इस मामले में ईडी ने कई और लोगों से पूछताछ की थी। फिलहाल दोनों आरोपी जमानत पर हैं।

निचली अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को दी थी जमानत

दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को जमानत दी थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। जस्टिस चंद्रशेखर की अगुवाई में इस मामले में सुनवाई हुई।

 

 

  

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TAGS: Delhi HC, Robert Vadra, response, ED's plea, cancel, anticipatory bail, PMLA case
OUTLOOK 27 May, 2019
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