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30 July 2020

भ्रष्टाचार के मामले में जया जेटली को राहत, 4 साल की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया सस्पेंड

रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को ट्रायल कोर्ट से हुई 4 साल की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। 2000-2001 के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को ही जेटली और दो अन्य लोगों को चार साल कैद की सजा सुनाई थी।

जया जेटली इस सजा के खिलाफ वदिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी, जिसने सजा को सस्पेंड कर दिया। इससे पहले निचली अदालत ने तीनों दोषियों को आज ही सरेंडर करने को कहा था लेकिन जया जेटली को अब हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

गौरतलब है कि गुरुवार को विशेष सीबीआई न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने जया जेटली के पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचेरवाल, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस. पी. मुरगई को भी चार-चार साल कैद की सजा सुनाई थी। तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इन्हें  गुरुवार शाम 5 बजे तक सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था।

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निचली अदालत ने तीनों को हाथ से चलाए जाने वाले 'थर्मल इमेजर्स' की खरीद के मामले में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया है।

गौरतलब है कि तहलका ने ‘ ऑपरेशन वेस्टएंड’ नाम से स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसका प्रसारण जनवरी 2001 में किया था। इसमें आरोप था कि सेना को थर्मल इमेजर की आपूर्ति करने के लिए संदिग्ध कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आए पत्रकार से अभियुक्तों ने रिश्वत स्वीकार की थी। यह बैठक तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के सरकारी आवास पर हुई थी।

 

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TAGS: Jaya Jaitley, Tehelka sting operation, Delhi High Court, trail court in, 2000-01 corruption case, भ्रष्टाचार, जया जेटली, तहलका, दिल्ली हाईकोर्ट, रक्षा घोटाला
OUTLOOK 30 July, 2020
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