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23 September 2020

दिल्ली दंगा: विधानसभा की कमेटी की तरफ से फेसबुक को जारी समन पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट अजित मोहन के खिलाफ 15 अक्टूबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने का आदेश किया है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा की कमेटी ने दिल्ली हिंसा के दौरान भड़काऊ सामग्री पर रोक लगने में विफलता पर फेसबुक अधिकारियों को बुलाया था। पेश नहीं होने पर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की बात कही थी।


पैनल कथित घृणा फैलाने वाले भाषण के प्रसार में सोशल मीडिया फर्म की भूमिका की जांच कर रहा है।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, अनिरुद्ध बोस और कृष्ण मुरारी की पीठ ने विधानसभा के सचिव, कानून और न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय; लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब देने को कहा है।

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शीर्ष अदालत का आदेश मोहन और अन्य को द्दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति द्वारा जारी किए गए 10 सितंबर और 18 सितंबर के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर आया था, जिसने पैनल के समक्ष उनकी उपस्थिति की मांग की थी। इस पैनल ने दिल्ली हिंसा के दौरान भड़काऊ सामग्री पर रोक लगाने में विफलता को लेकर फेसबुक को समन जारी किया है।



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TAGS: Supreme Court, Delhi Legislative Assembly panel, Facebook India VP and MD Ajit Mohan, north east Delhi riots, Delhi Assembly's peace and harmony committee, दिल्ली दंगे, फेसबुक, अजित मोहन, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली विधानसभा
OUTLOOK 23 September, 2020
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