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31 July 2020

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, डॉक्टर-मेडिकल स्टाफ की सैलरी समय पर दें, क्वारनटाइन पीरियड को छुट्टी न मानें

कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बीच डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा, सुविधा और वेतन देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक में समय पर वेतन ना देने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने डॉक्टरों के क्वारनटाइन अवधि को छुट्टी के तौर माने जाने के मामले को भी उठाया है।

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि इस पर साफ जानकारी दें। उच्चतम न्यायलय ने कहा कि डॉक्टरों की इस तरह छुट्टी घोषित कर सैलेरी नहीं काटी जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा कि वो सुनिश्चित करें कि सभी को उनका वेतन वक्त पर मिले। अदालत ने कहा कि दिल्ली, त्रिपुरा, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में  चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ को सेवाएं देने के बाद सही समय पर छुट्टी दी जाए साथ ही वेतन और भत्ते सही समय पर दिए जाएं। अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें, केंद्र के दिशानिर्देश का अनुपालन करें। उन्होंने कहा कि केंद्र इस मामले में असहाय नहीं है वो कार्रवाई कर सकता है।

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वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा क्वारंटाइन पीरियड छुट्टी नहीं है। यह पहले से साफ है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक ने केंद्र के दिशानिर्देश का पालन नहीं किया है। बाकी बचे हुए राज्यों ने अनुपालन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र इस संबंध में राज्यों से पालन करवा कर 10 अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करे। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह 10 अगस्त को अगली सुनवाई करेगी।

 

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TAGS: सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, हेल्थवर्कर, सैलरी, क्वारनटाइन, कोरोना, Ensure Payment Of Salaries, Healthcare Workers, Quarantine Period, Supreme Court, Centre
OUTLOOK 31 July, 2020
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