पत्रकार जेडे हत्याकांड में छोटा राजन दोषी करार, जिग्ना वोरा बरी
मुंबई के पवई इलाके में पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के लगभग सात साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को इस मामले में अपना फैसला सुना दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को दोषी करार दिया है और पत्रकार जिग्ना वोरा और जोसेफ पाल्सन को बरी कर दिया है।
जज समीर अजकर की कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा था कि जे डे की हत्या छोटा राजन के इशारे पर की गई थी। यह पहला मामला है जिसमें छोटा राजन को दोषी ठहराया गया है। इस मामले की छानबीन के बाद पुलिस ने मकोका कोर्ट में 3000 पेज की चार्जशीट दायर किया था। इसके बाद साल 2016 में इस मामले में आरोप तय कर दिए गए थे। मुंबई की स्पेशल मकोका कोर्ट में सभी 11 आरोपी फैसला सुनने के लिए मौजूद रहे। छोटा राजन वीसी के जरिए जुड़ा हुआ था।
क्या है मामला?
ज्योर्तिमय डे मुंबई में एक अंग्रेजी अखबार के लिए इंवेस्टिगेटिव और क्राइम रिपोर्टिंग करते थे। 11 जून 2011 की दोपहर मुंबई के पवई इलाके में अंडरवर्ल्ड के शूटरों ने उनकी हत्या कर दी थी। जेडे के सीने पर 5 गोलियां मारी गई थी। घटना के वक्त डेडे बाइक से कहीं जा रहे थे। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में छोटा राजन का नाम भी सामने आया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, छोटा राजन को यह लगता था कि जेडे उसके खिलाफ लिखते थे, जबकि मोस्ट वॉन्टेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का महिमामंडन करते थे। राजन को ये भी शक था कि उसे मरवाने के लिए जेडे डी कंपनी की मदद कर रहे हैं, सिर्फ इसी कारण छोटा राजन ने जेडे की हत्या करवाई थी।