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29 April 2023

मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई आज

गुजरात उच्च न्यायालय शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।

उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित वाद सूची में कहा गया है कि गांधी की अपील पर न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक 29 अप्रैल को सुनवाई करेंगे।

26 अप्रैल को, जब गांधी के वकील पी एस चंपानेरी ने न्यायमूर्ति गीता गोपी के समक्ष मामले का उल्लेख किया, तो उन्होंने "मेरे सामने नहीं" कहकर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

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सूरत में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के एक मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई।

फैसले के बाद, 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

गांधी ने सजा पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी के साथ सूरत की एक सत्र अदालत में आदेश को चुनौती दी। कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 20 अप्रैल को सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

विधायक पूर्णेश मोदी ने गांधी की 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी कि 'सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?' के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया।दोषसिद्धि पर रोक संसद सदस्य के रूप में गांधी की बहाली का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

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TAGS: Gujarat High Court, Congress leader Rahul Gandhi, Modi surname remark
OUTLOOK 29 April, 2023
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