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05 April 2022

ज्ञानवापी मस्जिद मामला संपत्ति विवाद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा है: काशी विश्वनाथ मंदिर के वकील ने हाईकोर्ट से कहा

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामला संपत्ति विवाद नहीं है, बल्कि इससे जुड़े लाखों लोगों की भावनाओं के साथ एक राष्ट्रीय मुद्दा है। मंदिर के वकील ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यह बात कही।

अदालत वाराणसी और अन्य की अंजुमन इंताजामिया मस्जिद द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

मंदिर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा, "हिंदू समुदाय का मानना है कि विवादित स्थल भगवान विश्वेश्वर का मंदिर है जबकि मुस्लिम समुदाय का मानना है कि विवादित स्थल एक मस्जिद है। इसके अलावा, राम जन्मभूमि मामले में निर्णय ने वर्तमान मामले के महत्व को बढ़ा दिया है।"

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सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि धार्मिक संरचना के चरित्र का पता संपत्ति के हिस्से के आधार पर नहीं बल्कि पूरी संपत्ति के आधार पर लगाया जाता है और संपत्ति के धार्मिक चरित्र को केवल एक हिस्से को बदलने से नहीं बदला जा सकता है।

यह भी तर्क दिया गया कि जब पूरे सबूत आएंगे, तभी किसी संपत्ति के धार्मिक चरित्र का निर्धारण किया जा सकता है।

वकील ने तर्क दिया कि केवल मस्जिद को वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित करने में, वक्फ अधिनियम लागू नहीं होगा क्योंकि यह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का विवाद है न कि मुस्लिम समुदाय के दो समूहों के बीच। इसलिए, इस मामले में वक्फ अधिनियम लागू नहीं हो सकता।

जस्टिस प्रकाश पाडिया ने सुनवाई की अगली तारीख 8 अप्रैल तय की।

इससे पहले 24 मार्च को, मंदिर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया था कि पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र 15 अगस्त, 1947 के दिन जैसा ही रहा, इसलिए पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता।

मूल मुकदमा 1991 में वाराणसी जिला अदालत में दायर किया गया था जिसमें उस स्थान पर प्राचीन मंदिर की बहाली की मांग की गई थी जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद है। याचिका में दलील दी गई है कि उक्त मस्जिद मंदिर का हिस्सा है।

एक चरण में, वाराणसी के सिविल जज ने पिछले साल 8 अप्रैल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वहाँ मंदिर के बगल में मस्जिद को बनाने के लिए एक मंदिर को तोड़ा गया था।

इसके बाद, उच्च न्यायालय ने पिछले साल 9 सितंबर को वर्तमान मामले में वाराणसी की अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एएसआई को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का 'व्यापक भौतिक सर्वेक्षण' करने और इस मामले की आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था।



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TAGS: Kashi Vishwanath Temple, Gyanvapi mosque, Allahabad High Court
OUTLOOK 05 April, 2022
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