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05 January 2016

अदालत में बोले जेटली, आप नेताओं ने झूठे आरोप लगाए

पीटीआइ

 

अपना बयान दर्ज कराने के दौरान जेटली ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट संजय खनगवाल को बताया कि केजरीवाल और इन पांच लोगों ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठे और अपमानजनक बयान दिए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत आए जेटली ने यह भी कहा कि ये बयान इसलिए दिए गए हैं ताकि केजरीवाल के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ सीबीआई जांच से ध्यान भटकाया जा सके। सुरक्षाकर्मियों ने किसी भी मीडियाकर्मी को अदालत कक्ष में दाखिल नहीं होने दिया। बंद कमरे में हो रही इस सुनवाई में सिर्फ वकीलों को ही मौजूद रहने की अनुमति दी गई।

जेटली ने 21 दिसंबर को केजरीवाल और आप के पांच अन्य नेताओं- कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक बाजपेयी- के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था और इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है। कानून में इन अपराधों के लिए दो साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। यह शिकायत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जिनमें धारा 499 (मानहानि), 500 (सजा), 501 और 502 (अपमानजनक सामग्री का मुद्रण एवं बिक्री) शामिल है।

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अपनी शिकायत में जेटली ने कहा था कि मुख्यमंत्री और आप के अन्य नेताओं ने साझा इरादे के तहत राजनीतिक लाभ लेने के लिए 15 दिसंबर से उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक झूठा, द्वेषपूर्ण और अपमानजनक अभियान चलाया, जिससे उन्हें अपूर्णनीय क्षति हुई है। शिकायत में आप के नेताओं की ओर से संवाददाता सम्मेलनों में लगाए गए कुछ आरोपों का हवाला दिया, जिनमें से एक आरोप यह था कि सीबीआई ने दिल्ली सरकार के अधिकारी के कार्यालय पर जेटली के कर घोटाले की फाइलें ढूंढने के लिए छापा मारा और जेटली के कार्यकाल के दौरान कई सौ करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ था और उन्होंने 15 साल से भी अधिक समय तक डीडीसीए को इससे बचाने की कोशिश की। जेटली ने कहा था कि आप के नेताओं ने ये बयान मौखिक रूप से और ट्विटर हैंडल के जरिये जारी किए, जिसे 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने प्रसारित किया।

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TAGS: अरुण जेटली, पटियाला हाउस कोर्ट, अरविंद केजरीवाल, आशुतोष, मानहानि मामला, डीडीसीए घोटाला
OUTLOOK 05 January, 2016
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