लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, चारा घोटाले के देवघर मामले में मिली बेल
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू यादव को शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट ने लालू को चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में राहत प्रदान की है।
चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत दी। कोर्ट ने आधी सजा काटने की शर्त पर उन्हें जमानत दी है।
गौरतलब है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को साढ़े तीन साल की सजा मिली है। लालू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से उच्च न्यायालय से इसी मामले में जमानत मांगी थी। फिलहाल दो मामलों में सजा होने की वजह से लालू को अभी जेल में ही रहना होगा।
इस साल 29 मई को रांची की एक स्पेशल कोर्ट ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में 16 आरोपियों को दोषी ठहराया था और उन्हें तीन से चार साल की सजा सुनाई। एसएन मिश्रा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने चाईबासा ट्रेजरी से फर्जीवाड़ा करके 37 करोड़ रुपये निकालने के मामले में 16 लोगों को दोषी ठहराया था। अदालत ने इनमें से 11 लोगों को तीन साल और 5 पांच अन्य को चार-चार साल की सजा सुनाई।
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को इसी मामले में 2013 में दोषी ठहराया था। सीबीआई ने बाद में 16 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इनमें से 14 चारे की आपूर्ति करते थे और दो सरकारी अफसर थे। बता दें कि सीबीआई की अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े 42 मामलों में अपना फैसला सुनाया दिया है।