Advertisement
01 June 2020

फ्लाइट्स में खाली रखें बीच की सीट, नहीं तो करें सुरक्षा की पूरी व्यवस्था, डीजीसीए का फरमान

File Photo

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने एयरलाइंस से कहा है कि फ्लाइट्स की बीच वाली सीट को खाली रखा जाए। साथ ही डीजीसीए ने यह भी कहा है कि यदि यात्रियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से बीच की सीट को आवंटित किया जाता है तो एयरलाइंस उन यात्रियों को थ्री लेयर वाला फेस मास्क के अलावा अनुमोदित सुरक्षा उपकरण, फेस शील्ड आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। 

25 मई से देशभर में घरेलू उड़ान सेवा को फिर से बहाल किया गया है। इसमें कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। इस वजह से फ्लाइट्स के बीच वाली सीट की बुकिंग पर सवाल उठ रहे थे।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा था?

Advertisement

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बीच की सीटें खाली रखने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने एयर इंडिया को डीजीसीए के महानिदेशक के 'सोशल डिस्टेंसिंग' सर्कुलर का पालन करने के लिए कहा था, जिसके लिए बीच की सीटों को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के दौरान खाली रखना अनिवार्य कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने भी जमकर लगाई थी फटकार

बीते दिनों एयर इंडिया के विमानों में बीच वाली सीट की बुकिंग न रोकने की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि आपको केवल एयरलाइंस की चिंता है, पर हमें देश की चिंता है। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि सरकार को देश के लोगों की सेहत की चिंता होनी चाहिए, न कि एयरलाइंस की। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: 'Keep Middle Seats, Vacant Or Provide Wrap-around Gowns, DGCA Tells Airlines
OUTLOOK 01 June, 2020
Advertisement