हादिया और शफीन की शादी बहाल, SC ने रद्द किया हाईकोर्ट का फैसला
केरल लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए हादिया और शफीन की शादी को बहाल कर दिया है।
Kerala 'love jihad' case - Supreme Court restored the marriage of Hadiya, also set aside the Kerala High Court order which had annulled her validity of marriage. pic.twitter.com/DUaes45TxD
— ANI (@ANI) March 8, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसेले में कहा है कि हादिया और शफीन जहान पति-पत्नी की तरह रह सकेंगे। इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों की शादी को शून्य करार दिया था। शफीन जहान ने हाईकोर्ट के फैसले को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी।
क्या था मामला?
बता दें कि पिछले साल केरल की हादिया ने मुस्लिम धर्म अपनाकर शफी जहां नाम के व्यक्ति से निकाह कर लिया था, जिसके बाद लड़की के पिता अशोकन केएम ने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केरल हाईकोर्ट ने इसे 'लव जिहाद' का मामला मानते हुए शादी को रद्द कर दिया था। हादिया के पति शफी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल नवंबर में हादिया को तमिलनाडु के सलेम स्थित होम्योपैथिक कॉलेज में अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी थी।