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30 May 2020

जानिए, 'अनलॉक' गाइडलाइन में किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध, किसे मिली मंजूरी

जानिए, 'अनलॉक' में किन चीजों पर प्रतिबंध जारी, किसे मिली खोलने की अनुमति | File Photo

31 मई तक लागू लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद के लिए केंद्र सरकार ने अपनी स्ट्रेजी में बदलाव किया है। इस बाबत शनिवार को गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। ये गाइडलाइन 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। इसे अनलॉक का नाम दिया गया है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के छोड़ अन्य सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। वहीं,कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। योजना के मुताबिक इसे तीन फेज में खोला जाएगा। फिलहाल, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। आइए, जानते हैं कि नई गाइडलाइन के मुताबिक किसे मिलगी मंजूरी और क्या रहेगा बदः

 खोलने की मिली अनुमति

- 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे।  

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- कंटेनमेंट जोन छोड़ अन्य जगहों पर हर तरह की गतिविधियां शुरू

- एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही शुरू

इन पर प्रतिबंध जारी

- अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर प्रतिबंध जारी

- मेट्रों सेवा बंद

- सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, और भीड़ वाले जगह रहेंगे बंद

- सांस्कृतिक, सार्वजनिक कार्यक्रम पर अगले आदेश तक रोक

TAGS: What will be open, what will be close, new guideline, MHA
OUTLOOK 30 May, 2020
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