Advertisement
24 January 2018

चारा घोटाले के तीसरे केस में लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा को पांच साल की सजा

चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर कोर्ट ने पांच-पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है। आज सुबह कोर्ट ने बिहार के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को इस मामले में दोषी करार दिया था।


इस केस की सुनवाई 10 जनवरी को पूरी हो गई थी और कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। बता दें कि  देवघर कोषागार मामले में लालू यादव फिलहाल सजा काट रहे हैं।

Advertisement

गौरतलब है कि 1992-93 में चाईबासा कोषागार से 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। 1996 में इस मामले में केस दर्ज हुआ था। जिसमें लालू प्रसाद और डॉ. जगन्नाथ मिश्रा सहित कुल 76 आरोपी थे।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: special CBI court in Ranchi, verdict, third fodder scam case, the Chaibasa Treasury case, former Bihar CM Lalu Prasad Yadav, accused.
OUTLOOK 24 January, 2018
Advertisement