Advertisement
13 March 2015

ज्यादा मजबूत चुनाव आयोग के पक्ष में है विधि आयोग

गूगल

चुनावी सुधार पर कानून मंत्रालय के समक्ष दाखिल अपनी रिपोर्ट में विधि आयोग ने चुनाव आयोग के लिए एक स्थायी और स्वतंत्र सचिवालय के सृजन की भी सिफारिश की।

विधि निकाय ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया समान करने के लिए संविधान की धारा 324-5: में संशोधन किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है, इस तरह, पद से हटाने के मुद्दे पर भारत निर्वाचन आयोग के सभी सदस्यों को समान संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कानून मंत्रालय मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरूआत करता है और उसके बाद राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद से महाभियोग लगा कर पद से हटाया जा सकता है। बहरहाल, सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के आधार पर अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके पद से हटा सकती है। विधि आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति तीन सदस्यीय चयन मंडल (कालेजियम या चयन समिति) के सलाह मशविरे से मुख्य चुनाव आयुक्त समेत सभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करे और चयन मंडल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और प्रधान न्यायाधीश हों।

Advertisement

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: विधि आयोग, चुनाव आयोग, संवैधानिक सुरक्षा, प्रधानमंत्री, विपक्षी पार्टी
OUTLOOK 13 March, 2015
Advertisement