महाराष्ट्र: कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही राज्य में एंट्री, 72 से 96 घंटे पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी
दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों को महाराष्ट्र में अब एंट्री ऐसे नहीं मिलेगी। इन राज्यों से जाने वाले लोगों को कोविड-19 रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना के बढ़ रहे मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ये कदम उठाए हैं। राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना के दूसरे लहर को देखते हुए चेतावनी भी दी है।
इस फैसले की घोषणा करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, राजस्थान और गोवा से अब केवल उन यात्रियों को ही महाराष्ट्र में प्रवेश की अनुमति होगी जिनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। ये विमान और ट्रेन, दोनों माध्यमों से आने वाले यात्रियों पर लागू होगा। फ्लाइट की स्थिति में यह रिपोर्ट लैंडिंग के 72 घंटे पहले लिया जाना जरूरी होगा जबकि ट्रेन के लिए यह समय सीमा 96 घंटे की होगी।
दिल्ली सरीखे कई राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं, कोरोना से मरने वालो की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस महामारी की भयावह होती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों से स्थिति रिपोर्ट तलब की है।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने कोरोना पर स्वत: संज्ञान वाले मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि देश भर से कोरोना के मामले ने तीव्र वृद्धि की खबर आ रही है। पिछले दो सप्ताह में दिल्ली में स्थिति भयावह हुई है।