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16 October 2020

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद की याचिका मथुरा जिला अदालत ने की स्वीकार, 18 नवंबर को अगली सुनवाई

मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को एक याचिका स्वीकार की  जिसमें कृष्ण जन्मभूमि से सटे एक मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। जिला न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर की अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 नवंबर तय की है।

इससे पहले अक्टूबर में, मथुरा में एक नागरिक अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए एक याचिका खारिज कर दी थी।  याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि यह कृष्ण जन्मभूमि पर बनाया गया था। मथुरा को भगवान कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है।

यह मस्जिद 17 वीं शताब्दी में बनाई गई थी।  याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर, कटरा केशव देव मंदिर के 13 एकड़ के परिसर में बनाया गया था।

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गौरतलब है कि नवंबर 2019 में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी में काशी विश्वनाथ जैसे देश के प्रमुख मंदिरों से सटे मस्जिदों को हटाने के लिए मांग बढ़ रही है।

सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि अयोध्या में विवादित भूमि मंदिर निर्माण के लिए दी जाएगी, जबकि मुस्लिमों को उत्तर प्रदेश शहर में कहीं और एक वैकल्पिक भूखंड मिलेगा।

 

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TAGS: Mathura court, Krishna Janmabhoomi plea, श्री कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा कोर्ट
OUTLOOK 16 October, 2020
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