अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी: रात में नहीं होगा कर्फ्यू, 5 अगस्त से खुलेंगे जिम
देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। वहीं महामारी के प्रसार को कम करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में धीरे-धीरे ढील दी जा रही है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक- 3 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। कंटेन्मेंट जोन के बाहर कुछ और गतिविधियों को शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। हालांकि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन रहेगा।
ने दिशानिर्देश के मुताबिक 5 अगस्त 2020 से रात्रि कर्फ्यू भी नहीं लगाया जाएगा। वहीं 5 अगस्त 2020 से सभी योग संस्थानों और जिम खोलने की इजाजत दे दी गई है। इन सभी स्थानों पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।
गाइडलाइन के अनुसार, स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंसिंग स्टडी पहले की तरह जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहों पर पाबंदी रहेगी।
गृह मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के अलावा सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी रहेगी। मेट्रो रेल सेवाओं पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजनों और बड़े समारोहों पर रोक रहेगी।
गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय, राज्य, जिला, मंडल, निकाय और पंचायत स्तर पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इस दौरान कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाए गए नियम पूरे देश में लागू रहेंगे।
कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक कठोर लॉकडाउन जारी रहेगा। ये जोन स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किये जाएंगे। इन सभी स्थानों पर आवश्यक गतिविधियां ही जारी रहेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं और जरूरी सामानों की आपूर्ति में लगे लोगों के अलावा यहां से किसी को भी बाहर आने जाने की इजाजत नहीं होगी।