लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा, ट्रेन-हवाई-मेट्रो सेवाओं पर प्रतिबंध जारी; दूसरी छूट पर राज्य लेंगे फैसला
देशभर में लागू लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू होगा। इस चरण में भी बड़ी राहत नहीं दी गई है। पहले से प्रतिबंधित हवाई, मेट्रो, रेल, बस, रेस्त्रां और शैक्षणिक समेत कई अन्य सेवाओं पर रोक जारी रखी गई है। रविवार की शाम को गृहमंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन को छोड़ अन्य जगहों पर गतिविधियों को लेकर राज्यों पर फैसला लेने को छोड़ दिया गया है। साथ ही गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों को कोरोना की स्थिति के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटने का निर्णय लेंगे। साथ में शाम 7 बजे से सुबह 7 तक कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध रखा गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को छोड़ बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को घरों में खास तौर पर रहने की बात कही गई है। जबकि कुछ गतिविधियों में शर्त के साथ छूट दी गई है।
इन गतिविधियों में मिली छूट
- दो राज्यों के बीच सहमति से अंतर्राज्यीय बस सेवा बहाल की जा सकती है।
- स्थानीय प्रशासन दुकानें खोलने पर निर्णय लेगी।
- रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी करने की छूट मिली है।
- नाइट कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं की गतिविधि जारी।
इन गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी
- घरेलू-विदेशी उड़ानों पर प्रतिबंध जारी
- हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जारी रहेगी सख्ती
- मेट्रो सेवा पर पाबंदी रहेगी
- स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे
- रेस्त्रां, जिम, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल को भी खोलने की इजाजत नहीं
- हर तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी
- कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फ जरूरी आवाजाही
बता दें, मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन से पहले ही रविवार के दिन में महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु ने 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। वहीं, कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बीते महीने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू है। अब तक लॉकडाउन के तीन चरण लागू किए जा चुके हैं। यह चौथा चरण है। पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल, दूसरा 15 अप्रैल से तीन मई और तीसरा चरण चार मई से 17 मई तक लागू किया गया।