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04 November 2016

पाबंदी आदेश की एनडीटीवी ने आलोचना की

प्रसारणकर्ता की वेबसाइट पर दिए गए एक बयान में कहा गया है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आदेश प्राप्त हुआ। यह चौंकाने वाला है कि एनडीटीवी पर इस तरह से चुनिंदा तौर पर निशाना साधा गया। हर चैनल और अखबार ने इसी तरह का कवरेज दिया था। बल्कि एनडीटीवी का कवरेज तो विशेष तौर पर संतुलित था।

बयान में आगे कहा गया है, आपातकाल के काले दिनों में प्रेस को बेडि़यों में जकड़ा गया था उसके बाद असामान्य रूप से एनडीटीवी पर इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। इसमें कहा गया है कि एनडीटीवी सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है।

 

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आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अंतर मंत्रालयी पैनल कल इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि इस साल जनवरी में जब भारतीय वायुसेना के शिविर पर आतंकी हमला हो रहा था तब एनडीटीवी इंडिया चैनल ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से संवदेनशील सूचनाओं को प्रसारित कर दिया था।

केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) कानून के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि भारत भर में किसी भी मंच के जरिए एनडीटीवी इंडिया के एक दिन के प्रसारण या पुन: प्रसारण पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश नौ नवंबर, 2016 को रात बारह बजकर एक मिनट से 10 नवंबर, 2016 को रात बारह बजकर एक मिनट तक प्रभावी रहेगा।

आतंकी हमलों के कवरेज को लेकर किसी भी चैनल के खिलाफ दिया गया यह इस तरह का पहला आदेश है। इस बाबत नियम पिछले साल अधिसूचित किए गए थे।

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OUTLOOK 04 November, 2016
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