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01 October 2020

नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू, DL सहित अन्य दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध

File Photo

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत अधिसूचित परिवर्तनों का एक हिस्सा एक अक्टूबर यानी गुरूवार से लागू हो गया है। जिसमें अब ड्राइविंग लाइसेंस सहित वाहनों के दस्तावेजों का रखरखाव ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा। केंद्र का दावा है कि इससे वाहन ड्राइवरों को परेशानी से राहत मिलेगी और उत्पीड़न को रोकेगा।

जानिए, आज से मोटर वाहन नियम में क्या हुए बदलाव

> लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज रहेगा। साथ हीं ड्राइवर के व्यवहार पर भी नजर रखी जाएगी।

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> इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों की जांच के लिए फिजिकली उपस्थिति की मांग नहीं की जाएगी। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा दस्तावेज़ आदि शामिल हैं। दस्तावेज डिजिलॉकर या एम-परिवहन पर अपलोड किए जा सकता हैं।

> पोर्टल पर बनाए गए रिकॉर्ड में निरीक्षण की तारीख और समय-स्टांप होगा। ड्राइवरों की गैर-कानूनी उत्पीड़न से बचने और वाहनों की पुन: जांच या निरीक्षण से बचने के लिए वर्दी में पुलिस अधिकारी की पहचान की जाएगी।

> पोर्टल पर ई-चलान जारी किया जाएगा।

> मोबाइल फोन का उपयोग केवल रूट नेविगेशन के लिए किया जा सकता है ताकि ड्राइवर की एकाग्रता भंग न हो।

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TAGS: New motor vehicle rules 2019, Know What News, मोटर वाहन अधिनियम 2019, Nitin Gadkari
OUTLOOK 01 October, 2020
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