ऋषिकेश में राफ्टिंग कैंपों की इजाजत नहींः एनजीटी
नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज उत्तराखंड के शिवपुरी से ऋषिकेश तक गंगा के तट पर राफ्टिंग कैंपों को अनुमति देने से इंकार कर दिया। न्यायाधीश यू डी साल्वी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं करने पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार की निंदा की और 7 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
उत्तराखंड सरकार के 31 मार्च को दिए गए जवाब का संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने भी स्पष्ट कर दिया कि अगली सुनवाई तक नए राफ्टिंग कैंपों के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण की इजाजत होगी। इसके साथ ही एनजीटी की पीठ ने पर्यावरण मंत्रालय को राफ्टिंग कैंपों के क्रियाकलापों पर रुख स्पष्ट करने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान इंडियन एसोसिएशन ऑफ राफ्टिंग आउटफिटर्स ने कहा कि वन संरक्षण कानून के अनुसार राफ्टिंग क्रियाकलापों को वन विरोधी क्रियाकलाप के तौर पर नहीं देखा जा सकता।