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09 October 2015

नीतीश कटारा के हत्यारों को नहीं होगी फांसी

गूगल

सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में 30 साल की सजा काट रहे विकास यादव और विशाल यादव को फांसी दिए जाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने अपने बेटे के दोनों हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करते हुए यह याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति जेएस खेहर और आर भानूमति की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक युवा की क्रूर हत्या का मामला है मगर यह इतना जघन्य भी नहीं है कि इसे फांसी दिए जाने या फिर सारी जिंदगी जेल में रखने के लिए जरूरी दुर्लभतम की श्रेणी में रखा जाए।

पीठ ने कहा कि संभवतः नीतीश और भारती यादव अपने दोस्त की शादी में जिस तरह डांस कर रहे थे उसने भारती के भाइयों विकास और विशाल को गुस्सा दिला दिया और उन्हें नीतीश का अपहरण कर उसकी हत्या करने के लिए प्रेरित किया। पीठ ने यह भी कहा कि इसे ऑनर किलिंग की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि यादव परिवार को दोनों की दोस्ती पर कोई आपत्ति नहीं थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि फांसी की सजा के लिए जरूरी है हत्या जघन्य तरीके से हुई हो मगर इस मामले में हत्या हथौड़े के एक ही वार से हुई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा की हत्या में विकास और विशाल यादव की दोषसिद्धी को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने दोनों को 30 वर्ष की सजा सुनाई है और सुप्रीम कोर्ट को अभी सजा की अवधि पर फैसला सुनाना बाकी है।

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TAGS: नीतीश कटारा हत्याकांड, विकास यादव, विशाल यादव, सुप्रीम कोर्ट, नीलम कटारा, याचिका खारिज, Nitish Katara murder case, Vikas Yadav and Vishal Yadav, the Supreme Court, Neelam Katara
OUTLOOK 09 October, 2015
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