13 April 2017
अब महिलाओं को शादी के बाद पासपोर्ट पर नाम बदलने की जरूरत नहीं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान ये ऐलान किया कि महिलाएं अब अपनी शादी से पहले वाले नाम के साथ भी विदेश यात्रा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को पासपोर्ट के लिए अपनी शादी या तलाक के दस्तावेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। महिलाएं इस बात को लेकर पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी कि वे अपनी माता-पिता के नाम का इस्तेमाल करें।
गौरतलब है कि अभी देश में पासपोर्ट को लेकर जो नियम हैं, उसमें महिलाओं को शादी के बाद नाम बदलवाने पड़ते हैं और नाम बदलने के लिए न जाने उन्हें ऑफिसों के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। मगर मोदी सरकार के इस फैसले से महिलाओं को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।