बाबा रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट, भड़काऊ भाषण देने का आरोप
जानकारी के मुताबिक कई बार निर्देश मिलने के बावजूद बाबा रामदेव अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने रोहतक के एसपी को निर्देश दिया है कि बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।
क्या है मामला?
भारत माता की जय नारा लगाने से इनकार करने वालों के खिलाफ पिछले साल की गई एक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने रामदेव के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। 12 मई को अदालत ने रामदेव के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी किया था। मामले में शिकायतकर्ता के वकील ओ.पी. चुग ने बताया, आदेश के अनुसार रामदेव आज एक बार फिर अदालत में पेश होने में नाकाम रहे। कई समन और जमानती वॉरंट जारी करने के बावजूद वह पेश नहीं हुए।
बुधवार को मामले में जस्टिस हरीश गोयल की अदालत में सुनवाई हुई। इसके बाद उन्होंने बाबा रामदेव के पेश ने होने पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश गोयल ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख तीन अगस्त तय करते हुए रामदेव के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया।