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15 April 2021

दिल्ली दंगा: JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- अनिश्चितकाल तक के लिए जेल में नहीं रख सकते

File Photo

दिल्ली हिंसा मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिल गई है। ये जमानत कोर्ट ने गुरुवार को दी है। खालिद के खिलाफ उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में एफआईआर दर्ज हुई थी। जस्टिस विनोद यादव ने उमर खालिद को जमानत देते हुए कहा कि उमर खालिद को अनिश्चितकाल तक के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं क्योंकि कुछ लोग जो कि दंगे का हिस्सा रहे उनकी पहचान हो गई है या फिर वे गिरफ्तार हो गए हैं। 

कोर्ट कहा है कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए खालिद को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखना होगा। उमर खालिद को बीस हजार रूपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।

पुलिस ने उमर खालिद के खिलाफ दंगों से संबंधित एक अन्य मामले में गैर कानूनी गतिविधि (निषेध) कानून (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया था। इससे पहले इस साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2 सितंबर को भी खालिद से पूछताछ की थी।

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बता दें, इस साल 23 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इस दंगे में 53 लोग मारे गए थे और लगभग 200 लोग घायल हुए थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस के दो जवानों की भी जान चली गई थी।

 

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TAGS: North East Delhi Violence, Delhi court, JNU former student leader Umar Khalid, उमर खालिद, दिल्ली कोर्ट, दिल्ली दंगा
OUTLOOK 15 April, 2021
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