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08 July 2015

प्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार मिलेगा

संजय रावत

 

मुख्य न्यायाधीश एच एल दतू की पीठ ने इस कथन का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से कहा कि इन सुझावों पर अमल के बारे में अगले कदम से न्यायालय को अवगत कराया जाए। यह कहकर कोर्ट ने प्रवासी भारतीयों को मतदान के अधिकार से संबंधित जनहित याचिकाओं की सुनवाई आठ सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि इस मामले में यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाए।

 

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पीठ ने कहा कि चूंकि निर्वाचन आयोग की राय और सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। इसलिए अब इस पर आगे कार्यवाही होने दी जाए। उन्हें यह कार्यवाही यथाशीघ्र करनी है। अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल पीएल नरसिम्हा ने कहा कि इस संबंध में कुछ संशोधन करने हैं और विधि मंत्रालय इस पर काम कर रहा है।

 

प्रवासी भारतीयों को रक्षाकर्मियों की तरह प्रॉक्सी वोटिंग और ई-बैलेट की सुविधा मुहैया कराने के लिए कानून में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। इस प्रस्ताव के तहत प्रवासी भारतीयों को इलेक्ट्रॉनिकली बैलेट पेपर भेजे जाएंगे और उन्हें डाक से निर्वाचन प्रशासन को इन्हें लौटाना होगा।

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TAGS: केंद्र सरकार, मतदान, प्रवासी भारतीय, center government, voting, NRI
OUTLOOK 08 July, 2015
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