Advertisement
02 June 2016

वैवाहिक वेबसाइटों को करना होगा अपने उपयोगकर्ताओं का सत्यापन

प्रतिकात्मक फोटो

भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय ने गुरुवार को वैवाहिक वेबसाइटों के कामकाज पर एक परामर्श पत्र को मंजूरी देते हुए वैवाहिक वेबसाइटों के लिए नियमावली तय कर दी है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस नियमावली को मंजूरी दी जिसके अनुसार वैवाहिक वेबसाइटों को अपना दुरुपयोग रोकने के लिए नियमों का पालन करना होगा। परामर्श पत्र के अनुसार ऐसी वेबसाइटों को इस बात का सत्यापन करना होगा कि जब उपयोगकर्ता इस मंच से जुड़ने के लिए पंजीकरण करता है तो उसकी मंशा परिणय सूत्र में बंधने की है और इसका भी सत्यापन करना होगा कि उपयोगकर्ता की सूचना उसकी जानकारी के मुताबिक सही है।

 

मिली जानकारी के अनुसार, वैवाहिक वेबसाइटें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 के तहत मध्यस्थ हैं तथा उनके लिए आईटी कानून का पालन करना अनिवार्य है। इस परामर्श पत्र के लागू हो जाने के बाद वैवाहिक वेबसाइटों के उपयोगकर्ताओं को अपने सत्यापन के लिए पहचान के सबूत तथा पता जैसे दस्तावेजों की वास्तविक प्रतियां अपलोड करनी होगी। वेबसाइटें इस बात की सूची जारी करेंगी कि कौन से कानून सम्मत दस्तावेज उसकी पहचान के सबूत होंगे। नए परामर्श पत्र में वेबसाइटों पर डेटिंग मंच को वैवाहिक वेबसाइटों के रूप में पेश करने पर मनाही है।

Advertisement

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: वैवाहिक वेबसाइट, दुरूपयोग, अंकुश, केंद्र सरकार, पहचान पत्र, उपयोगकर्ता, सत्यापन, अश्लील सामग्री, डेटिंग का मंच, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय, परिणय सूत्र, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, रविशंकर प्रसाद, Matrimonial Website, Misuse, Control, Govt., User, Id Proof
OUTLOOK 02 June, 2016
Advertisement