कोर्ट में कुलभूषण जाधव को जल्द फांसी देने की याचिका दर्ज
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अदालत से अपील की गई है कि वह सरकार को पाकिस्तान के आंतरिक कानूनों के मुताबिक जाधव मामले पर जल्द से जल्द फैसला लेने का निर्देश दे। इसमें यह अपील भी की गई है कि अगर जाधव को मिली फांसी की सजा को बदला नहीं जाता है, तो जल्द से जल्द उनकी सजा पर अमल किया जाए।
पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक, मुजामिल अली नाम के एक वकील ने यह याचिका की है। मुजामिल की इस याचिका को ऐडवोकेट फारूक नाइक ने न्यायालय में दायर किया है। बता दैं कि नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता और पूर्व सेनेट अध्यक्ष हैं।
याचिकाकर्ता ने अदालत से यह साफ करने की अपील की है कि जाधव केस में कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई और सभी कानूनी प्रक्रियाओं पर अमल किया गया। याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट करने को भी कहा है कि भारत की मांगों के मुताबिक जाधव को वकील की सेवा भी उपलब्ध कराई गई थी। जानकारी के मुताबिक इस याचिका में प्रांतीय सरकार, आंतरिक एवं कानून सचिव और पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के अंतर्गत गठित कोर्ट ऑफ अपील को रिस्पॉन्डेंट बनाया गया है। याचिका में जाधव की मां का जिक्र करते हुए कहा गया है कि उन्होंने 26 अप्रैल को पीपीए के सेक्शन 131 और 133 (बी) के अंतर्गत एक अपील दायर की थी।