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31 May 2021

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर नहीं लगेगी रोक, हाईकोर्ट बोला राष्ट्र के लिए जरूरी, याचिकाकर्ता पर लगाया एक लाख का जुर्माना

file photo

केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिका लगाने वाले शख्स पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट पर काम चलता रहेगा। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्ता से जुड़ा बेहद जरूरी प्रोजेक्ट है। जनता की परियोजना में ज्यादा दिलचस्पी है। 

बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोरोना महामारी को आधार बनाकर रोक लगाने की मांग याचिका में की थी। याचिका में कहा गया था कि 500 से ज्यादा मजदूर वहां काम कर रहे हैं जिससे वहां कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है, लेकिन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने याचिका खारिज कर यह फैसला सुनाया है।

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TAGS: सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, केंद्र सरकार, दिल्ली हाईकोर्ट, Central Vista Project, Central Government, Delhi High Court
OUTLOOK 31 May, 2021
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