30 April 2016
दिल्ली पुलिस के डीजल वाहनों को पंजीकरण की अनुमति
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली जल बोर्ड को भी डीजल चालित पानी के उसके नए टैंकरों का परिवहन प्राधिकरण में पंजीकरण कराने की अनुमति दी है। जल बोर्ड को हरित उपकर के भुगतान से छूट दी गई है। गौरतलब है कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने 2000 सीसी या इससे अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों के भुगतान पर जनवरी से ही रोक लगा रखी है। दिल्ली में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। वाहन निर्माता कंपनियां लगातार मांग कर रही हैं कि इन वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी जाए मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुमति देने से मना कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने अपने बेड़े में वाहनों की कमी का तर्क देते हुए अदालत से वाहन पंजीकरण में छूट की मांग की थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है।