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13 April 2016

प्रेस काउंसिल ने सूचना प्रसारण सचिव के खिलाफ जारी किया वारंट

गूगल

सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी के प्रसाद की अध्यक्षता वाली भारतीय प्रेस परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया कि बैठक की अगली तारीख 22 अप्रैल को अरोड़ा उपस्थित हों। पीसीआई ने 17 मार्च को स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करने के प्रति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की उदासीनता की जांच करने का निर्णय किया था जो उसे प्रेस परिषद अधिनियम के तहत प्रदत्त है। परिषद ने 11 अप्रैल को अरोड़ा को उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

 

परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सी के प्रसाद ने कहा कि परिषद को आज अरोड़ा से यह संवाद प्राप्त हुआ कि वह नोटिस स्वीकार करने के लिए मौजूद नहीं हैं क्योंकि वह देश से बाहर हैं। अरोड़ा ने उपस्थित होने की तिथि में बदलाव पर विचार करने का आग्रह किया था और कहा कि वह उसके समक्ष उपस्थित होंगे। पीसीआई के एक सदस्य ने कहा कि चूंकि अरोड़ा 11 अप्रैल को उपस्थित नहीं हुए इसलिए सदस्यों ने सर्वसम्मति से उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का फैसला किया।

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TAGS: भारतीय प्रेस परिषद, पीसीआई, अभूतपूर्व कदम, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सचिव, सुनील अरोड़ा, जमानती वारंट, सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी के प्रसाद, प्रेस की स्वतंत्रता, संरक्षण, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उदासीनता, प्रेस परिषद अधिनियम
OUTLOOK 13 April, 2016
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