पंजाब : गौरक्षा दल प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरमीत चौहान ने आज बताया कि इस व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी एक वीडियो क्लिप के आधार पर दर्ज की गई जो सोशल मीडिया पर चल रही थी। इस वीडियो में गौरक्षा दल के सदस्यों को बहुत क्रूर ढंग से लोगों से मार-पीट करते दिखाया गया है। उसके खिलाफ भादंसं की धाराओं 382, 384, 341, 148 और 149 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कुमार ने बताया कि उसे इस मामले के बारे में जानकारी नहीं है। वैसे उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है।
उसने आरोप लगाया कि गौरक्षा के खिलाफ प्रधानमंत्री का बयान कई राज्यों में आगामी विधानसभा के चलते वोट बैंक से प्रेरित है। उसने कहा, प्रधानमंत्री का बयान राजनीति से प्रेरित है। यह एकतरफा है। यदि उन्होंने कसाइयों को गोवध नहीं करने या गायों की तस्करी नहीं करने की चेतावनी दी होती तो उनका बयान उचित होता। उसने कहा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है।
कथित गोरक्षा की प्रधानमंत्री द्वारा निंदा गुजरात के उना में दलितों की पिटाई समेत दलितों पर हमले की कई घटनाओं के आलोक में आई है। गुजरात में मृत गाय की खाल उतारने पर दलितों युवकों के साथ मार-पीट की गयी।
एजेंसी