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31 July 2020

राजस्थान संकट: चीफ व्हिप महेश जोशी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। अब चीफ व्हिप महेश जोशी ने हाईकोर्ट के 24 जुलाई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है।

हाईकोर्ट ने कहा था कि पायलट गुट के विधायकों की अयोग्यता के मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जाए।

इस मामले में विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा चुके हैं। उन्होंने 24 जुलाई के राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है। नई याचिका में हाईकोर्ट के सचिन पायलट 19 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने पर रोक लगाने को चुनौती दी गई है।

गौरतलब है कि इससे दो दिन पहले राज्य विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली थी। मामले में सुनवाई शुरू होते ही स्पीकर की ओर से याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी गई। स्पीकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि वो याचिका वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है और उनकी याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 32 पेज का आदेश जारी किया है। इसे लेकर वे आगे की रणनीति तय करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी गई। 

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TAGS: Rajasthan Congress, chief whip Mahesh Joshi, SC, HC order, राजस्थान संकट, चीफ व्हिप महेश जोशी, राजस्थान हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट
OUTLOOK 31 July, 2020
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