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30 October 2020

पंजाब के बस ऑपरेटरों को राहत,31 दिसंबर तक मोटर व्हीकल कर माफ

कोरोना के चलते लगभग ठप बस परिवहन सेवाओं को पंजाब सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने राज्य के बस ऑपरेटरों को शुक्रवार को एक बड़ी राहत देते हुए सभी स्टेज कैरिज, मिनी और स्कूल बसों के लिए मोटर व्हीकल कर पर 100 प्रतिशत कर यानि टैक्स माफी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही करों के बकाए, ब्याज और जुर्माने के बिना की अदायगी 31 मार्च, 2021 तक आगे डाल दी गई है। इस फैसला से परिवहन क्षेत्र को 100 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय लाभ होगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदंर सिंह ने परिवहन मंत्री रजि़या सुल्ताना को यह भी निर्देश दिए हैं कि प्राइवेट मिनी बस मालिकों को पेश मुद्दे अगले हफ्ते तक निपटा दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने इन फैसलों और दिशा निर्देशों का ऐलान राज्य की विभिन्न प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री रजि़या सुल्ताना के अलावा वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और परिवहन विभाग के सचिव के. शिवा प्रसाद भी हाजिर थे।

   हालांकि परिवहन विभाग ने पहले 31 दिसंबर तक 50 प्रतिशत तक ही कर माफी का सुझाव दिया गया था, परंतु मुख्यमंत्री ट्रांसपोर्टरों की चिंताओं को मुख्य रखते हुए विभाग के सुझाव से आगे बढ़ते हुए 100 प्रतिशत राहत का ऐलान कर दिया। पहले राज्य सरकार द्वारा ट्रांसपोर्टरों को दो महीनों के लिए 30 सितंबर तक 100 प्रतिशत राहत दी गई थी। मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्टरों को पेश आ रही मुश्किलों का नोटिस लिया, जिन्होंने अपना पक्ष सामने रखते हुए इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि जबकि 10 प्रतिशत से भी कम लोग बस सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो इस सूरत में उनके लिए अपने वाहन चलाने के लिए डीज़ल की लागत पूरी करनी भी मुश्किल हो रही है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाते हुए कहा कि हालांकि राज्य के ट्रांसपोर्ट और पीआरटीसी का मुख्य रूट होने के कारण काफ़ी मांग है, परंतु प्राईवेट बस ऑपरेटरों को कोविड महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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TAGS: पंजाब, बस ऑपरेटर, मोटर व्हीकल कर माफ Punjab, bus operators, motor vehicles waived
OUTLOOK 30 October, 2020
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